बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद:6 साल बाद आया फैसला, हमीरपुर कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
हमीरपुर अपर जिला-सत्र न्यायाधीश प्रथम अफशां ने बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना 27 मार्च 2020 बिंवार थाना क्षेत्र के महेरा गांव की है। सड़क किनारे मिला था बुजुर्ग का शव सरकारी वकील चंद्रप्रकाश गोस्वामी के मुताबिक, 27 मार्च 2020 को महेरा गांव के चौकीदार बलखंडी ने बिंवार थाने में सूचना दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि सड़क किनारे नहर की पुलिया के पास कामता के खेत के बगल में करीब 65 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया और उसकी पहचान कराने की कोशिश की। बाद में मृतक की पहचान महोबा जिले के ककरा कनेरा गांव निवासी चतुराई पाल के रूप में हुई। दामाद ने भेजी थी शव की फोटो मृतक के बेटे गुमान ने पुलिस को बताया था कि उनके पिता गांव के ही मलखान यादव के साथ अपनी बेटी के घर महेरा गए थे। दोनों रात में वहीं रुके थे। 27 मार्च को मलखान के दामाद ने फोन पर शव की फोटो भेजी थी। इसके बाद गुमान ने फोटो देखकर अपने पिता की पहचान की थी। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला पुलिस ने मलखान यादव के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचना पूरी होने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने गवाह और साक्ष्य पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मलखान को हत्या का दोषी करार दिया।
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