सहारनपुर में धनतेरस-दीपावली पर ट्रैफिक प्लान लागू:6 से 8 नवंबर तक भारी वाहनों की नो एंट्री 16 स्थानों पर लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें
सहारनपुर में धनतेरस और दीपावली के त्योहार पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सहारनपुर यातायात पुलिस ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष योजना लागू की है। 6 नवंबर से 8 नवंबर तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वहीं, शहर के छह प्रमुख बाजारों में ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा और बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस ने प्रमुख चौराहों और मार्गों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई है। यातायात पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, 6 से 8 नवंबर तक सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक शहर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान आवश्यक सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। अन्य सभी प्रकार के भारी वाहनों का शहर में आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। पुलिस का कहना है कि धनतेरस और दीपावली के दौरान शहर के बाजारों में स्थानीय लोगों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। छह प्रमुख बाजारों में ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध त्योहारों के दौरान भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए कोतवाली नगर, मंडी, कुतुबशेर और सदर बाजार थाना क्षेत्रों के छह प्रमुख बाजारों में ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इनमें दीनानाथ बाजार, सर्राफा बाजार, हलवाई अट्टा, लोहानी सराय, श्रीराम चौक (नेहरू मार्केट) से जोगियान पुल तक का क्षेत्र और नख्खाशा बाजार शामिल हैं। इन बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को अपने वाहनों को निर्धारित स्थानों पर खड़ा करना होगा। यातायात पुलिस ने आमजन और ट्रांसपोर्टरों से नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रमुख चौराहों और बाजारों में यातायात पुलिस की ड्यूटी यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। जारी सूची के अनुसार, घंटाघर चौक, दिल्ली रोड, हसनपुर चौक, कोर्ट रोड पुल, श्रीराम चौक, जोगियान पुल, सब्जी मंडी पुल, मछली पुल, सर्राफा बाजार, विश्वकर्मा चौक, देहरादून चौक, अंबेडकर चौक, नवाबगंज चौक और अग्रसेन चौक पर पुलिस बल तैनात रहेगा। इन स्थानों पर यातायात उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी और आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि बाजारों में जाम की स्थिति न बने और लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। 16 स्थानों पर लगेंगी अस्थाई आतिशबाजी की दुकानें धनतेरस और दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी की बिक्री के लिए जिले में निर्धारित स्थानों पर अस्थाई दुकानें लगाई जाएंगी। इन दुकानों की सुरक्षा के लिए संबंधित थाना पुलिस की ड्यूटी रहेगी। नगर सहारनपुर में महाराज सिंह कॉलेज के मैदान में 45 दुकानें, जेवी कॉलेज के मैदान मल्हीपुर रोड पर 36, जीआईसी ग्राउंड बेहट रोड पर 26, सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में 37, आईटीआई दिल्ली रोड के खाली मैदान में 25, रामलीला मैदान पैठ बाजार कस्बा सुल्तानपुर चिलकाना में 6 और पशु पैठ मैदान थाना परिसर के पीछे कस्बा गागलहेड़ी में 20 दुकानें निर्धारित की गई हैं। तहसील नकुड़ क्षेत्र में शिव मंदिर के पास खाली मैदान कस्बा सरसावा में 25, होली चौक के खाली मैदान कस्बा नकुड़ में 20, अंबेहटा पुलिस चौकी के सामने खाली मैदान में 10 और ककराली सरोवर कस्बा गंगोह में 35 दुकानें लगाई जाएंगी। तहसील बेहट क्षेत्र में रुड़की रोड मुख्य मार्ग से 200 मीटर अंदर खाली मैदान श्याम विहार कॉलोनी में 30, फतेहपुर में उत्तम पैलेस के निकट खाली मैदान में 15 और शाकुंभरी देवी मार्ग कस्बा बेहट में 20 दुकानें निर्धारित की गई हैं। बिहारीगढ़ में मिलेनियम कॉलेज ग्राउंड, पेंचो रिजॉर्ट से आगे 20 दुकानें लगेंगी। तहसील रामपुर मनिहारान क्षेत्र में पीठ बाजार बड़गांव में 20, किसान सेवक इंटर कॉलेज के मैदान नानौता में 35 और ईस्माइल नगर बाईपास कस्बा रामपुर मनिहारान में 25 दुकानें लगाई जाएंगी। तहसील देवबंद क्षेत्र में श्री त्रिपुरा मां बाला सुंदरी मेला प्रांगण देवबंद में 50 और शाकुंभरी कॉम्प्लेक्स भाटखेड़ी रोड नांगल में 25 दुकानें निर्धारित की गई हैं। इन सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। आतिशबाजी दुकानों के लिए 23 सुरक्षा नियम जारी उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा, जनपद सहारनपुर ने दीपावली पर लगने वाली अस्थाई आतिशबाजी दुकानों के लिए सुरक्षा संबंधी 23 नियम जारी किए हैं। विभाग के अनुसार, आतिशबाजी की दुकानें खुले स्थान पर टीन शेड में बनाई जाएंगी। दुकानों के निर्माण में ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए। किसी भी आतिशबाजी दुकान के आसपास 50 मीटर से कम दूरी पर कोई प्रोटेक्टिड वर्क नहीं होना चाहिए। दुकानों पर धूपबत्ती, मोमबत्ती, पेट्रोमैक्स लैम्प, खुली रोशनी, बैट्री और इन्वर्टर का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। आतिशबाजी बिक्री स्थल पर धूम्रपान पूरी तरह वर्जित होगा। दुकानों पर अबोध बच्चों से बिक्री नहीं कराई जाएगी और न ही उन्हें वहां रखा जाएगा। आतिशबाजी की दुकानें आमने-सामने नहीं होंगी। निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखे बिक्री के लिए नहीं रखे जा सकेंगे। बिक्री स्थल की परिधि से 50 मीटर तक पटाखे चलाकर उनका प्रदर्शन भी नहीं किया जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी वयस्क व्यक्ति के साथ न होने की स्थिति में पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। आतिशबाजी बिक्री स्थल पर आपातकालीन रास्ता बाधारहित रखना होगा। दुकानों के अंदर ग्राहकों की भीड़ नहीं लगने दी जाएगी, ताकि पटाखों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध रहे। सेल्समैन और कर्मचारियों को खतरनाक प्रकृति की आतिशबाजी, पैकेट और बक्सों के सुरक्षित रखरखाव के संबंध में प्रशिक्षित होना चाहिए। दुकानों के सामने कोई अस्थाई शेड या प्लेटफार्म नहीं बनाया जाएगा। आतिशबाजी बिक्री स्थल के अंदर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। पार्किंग के लिए अलग स्थान निर्धारित करना होगा। शाम और रात के समय प्रकाश व्यवस्था के लिए बिजली के तारों की टेपिंग और रखरखाव दुरुस्त रखना होगा। सभी इलेक्ट्रिक लाइट और फिटिंग दुकान के बाहर मजबूत स्तंभ पर फिक्स होनी चाहिए। प्रत्येक शेड लाइन के लिए एक मास्टर स्विच और सुरक्षित वायरिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। आतिशबाजी की दुकान पर अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति पटाखे नहीं बेच सकेगा। दुकानें सीधी या एल आकार में लगाई जाएंगी। यू आकार में अथवा आमने-सामने दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक दुकान पर छह किलोग्राम क्षमता के दो एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, रेत-बालू की बाल्टियां, 200 लीटर पानी का ड्रम, फायर हुक और सीढ़ी उपलब्ध होनी चाहिए। प्रतिबंधित आतिशबाजी, जिसमें क्लोरेट का इस्तेमाल होता है और घर्षण से चलने वाले पटाखे जैसे पॉप, माचिस तथा अन्य आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जाएगा। दुकानों पर तहसील क्षेत्र के अनुसार आपातकालीन फोन नंबरों की सूची भी अनिवार्य रूप से लगानी होगी। यातायात पुलिस और अग्निशमन विभाग ने आमजन से अपील की है कि त्योहारों के दौरान यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़े करें और आतिशबाजी का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा नियमों का ध्यान रखें। पुलिस अधीक्षक यातायात ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का दायित्व है। आपात स्थिति में इन नंबरों पर करें संपर्क आतिशबाजी दुकानों पर आपातकालीन सेवा डायल-112 का नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा। इसके अलावा फायर स्टेशन बेहट/अंबाला रोड के मोबाइल नंबर 9454418779 और 9454418780, फायर स्टेशन सरसावा के नंबर 9454418781 और 9454418782 तथा फायर स्टेशन देवबंद के नंबर 9454418783 और 9454418784 भी प्रदर्शित करने होंगे।
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