कासगंज में हत्या के 3 दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने 10-10 हजार का लगाया जुर्माना, 10 साल बाद आया फैसला
कासगंज पुलिस ने 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को सजा दिलवाई है। कासगंज कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक कासगंज के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन कार्यालय ने इस मामले में मजबूत पैरवी की। इसके बाद एडीजे-1 कासगंज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 21 फरवरी 2016 का है। जसवन्त पुत्र उमराय, अनेकपाल पुत्र जसवन्त और दयाराम पुत्र किशोरीलाल, सभी नगला वदिक, थाना सहावर, कासगंज के रहने वाले हैं। इन पर हत्या का आरोप था। थाना सहावर में इनके खिलाफ धारा 302/34 के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सहावर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सबूत इकट्ठा करने के बाद उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देश पर थाना सहावर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन कार्यालय ने प्रभावी पैरवी की। सभी गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश किया गया। एडीजीसी अनिल कुमार, विवेचक इंस्पेक्टर अमर सिंह, कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल रवि कुमार और कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल मनू ने मजबूत पैरवी की। गवाहों के बयानों के आधार पर गुरुवार को एडीजे-1 कासगंज कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने जसवन्त, अनेकपाल और दयाराम को दोषी माना। उन्हें धारा 302/34 के तहत उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को 2-2 महीने की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी। कासगंज पुलिस की जांच, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन कार्यालय की प्रभावी पैरवी से इस हत्या के मामले में आरोपियों को सजा दिलाने में मदद मिली।
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