नाबालिग की गरिमा भंग करने वाले दोषी को सजा:कोर्ट ने 10 साल जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
भदोही कोर्ट ने नाबालिग की गरिमा भंग करने के दोषी संदीप धीवर को 10 साल की कठोर जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह मामला भदोही थाना क्षेत्र का है। संदीप धीवर पुत्र महेंद्र धीवर निवासी प्रगासपुर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने वैज्ञानिक जांच और मजबूत सबूतों के साथ जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में पेश की। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और एडीजीसी धीरज शुक्ला की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), ज्ञानपुर भदोही ने यह फैसला सुनाया। संदीप धीवर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 64, 62 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दोषी ठहराया गया।
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