होली पर हुए दोहरे हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद:कोर्ट ने 30-30 हजार रुपए का जुर्माना, प्रधानी चुनाव की रंजिश में गई थी जान
फर्रुखाबाद के मेरापुर थाना क्षेत्र के दुल्लामई गांव में 19 साल पहले होली के दिन हुए दोहरे हत्याकांड में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय ने सभी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गुरुवार को अदालत ने सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक, प्रधानी चुनाव की रंजिश में होली मिलते समय दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसमें दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। होली मिलने के दौरान कौशलेंद्र की गोली मारकर हत्या गांव निवासी कौशलेंद्र सिंह की पत्नी मिथलेश कुमारी ने 5 मार्च 2007 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि होली के दिन आखत पड़ने के बाद वह पति कौशलेंद्र सिंह के साथ गांव में होली मिल रही थीं। इसी दौरान पातीराम के बेटे अनिल कुमार उर्फ बबलू और वेदपाल के बेटे बबलू ने साथियों के साथ कौशलेंद्र पर गोली चला दी। गोली लगने से कौशलेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे पक्ष से रक्षपाल की भी हुई थी हत्या दूसरे पक्ष से रक्षपाल सिंह की पत्नी मिथलेश कुमारी ने भी मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पति रक्षपाल गांव में होली मिलने गए थे। इसी दौरान कौशलेंद्र सिंह ने साथियों के साथ उन पर गोली चला दी। इसमें रक्षपाल की मौत हो गई। चार आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुआ था आरोप पत्र जांच के बाद पुलिस ने अनिल कुमार उर्फ बबलू, बबलू, कैलाश और नरेश चंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह, संजीव कुमार पाल और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों को दोषी ठहराया। गुरुवार को अदालत ने अनिल उर्फ बबलू, बबलू, कैलाश और नरेश चंद्र को उम्रकैद के साथ 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, बबलू उर्फ वेदपाल को हत्या के मामले के अलावा शस्त्र अधिनियम के मामले में भी तीन साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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