फार्मा कंपनी को 12% ब्याज के साथ पैसा लौटाना होगा:उपभोक्ता आयोग ने 1995 के मामले में दिया आदेश, मानसिक उत्पीड़न का भी मुआवजा
बुलंदशहर जिला उपभोक्ता आयोग ने 'की फार्मा' कंपनी को शनिवार शाम 5 बजे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ पैसा लौटाने का आदेश दिया है। कंपनी को मानसिक उत्पीड़न और केस खर्च का भी भुगतान करना होगा। यह फैसला दस साल के कानूनी संघर्ष के बाद आया है। मामला 1995 का है, जब कंपनी ने ग्राहकों को आईपीओ लाने और शेयर सेबी में लिस्ट कराने का झांसा देकर पैसे जमा कराए थे। करीब तीन दशक बाद भी न कंपनी लिस्ट हुई और न निवेशकों को पैसा मिला। पीड़िता ने 2016 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी ने कंपनी की धोखाधड़ी मानी और पीड़िता के हक में फैसला सुनाया। आयोग ने कंपनी को 25,750 की मूल रकम 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने को कहा है। साथ ही, 10 हजार रुपए मानसिक उत्पीड़न और 10 हजार रुपए केस के खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया गया है।
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