बिठूर उपचुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर प्रशासन की नजर:अधिकतम 2.50 लाख खर्च कर सकेंगे, प्रतिदिन का हिसाब देना होगा

Sep 29, 2026 - 17:58
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बिठूर उपचुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर प्रशासन की नजर:अधिकतम 2.50 लाख खर्च कर सकेंगे, प्रतिदिन का हिसाब देना होगा
बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर प्रशासन की नजर रहेगी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार से लेकर अन्य निर्वाचन संबंधी खर्च का रोजाना हिसाब रखेंगे। इसके लिए प्रत्येक प्रत्याशी को अलग बैंक खाता खोलना होगा और चुनाव का पूरा भुगतान इसी खाते से करना अनिवार्य होगा। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है। प्रत्याशी 2.50 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। नामांकन से चुनाव परिणाम तक रहेगी नजर डीएम महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए अधिकतम निर्वाचन व्यय सीमा 2.50 लाख रुपये निर्धारित है। बिठूर नगर पंचायत के रिक्त अध्यक्ष पद के उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने से लेकर परिणाम घोषित होने तक प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी की जाएगी। अलग बैंक खाते से होगा पूरा चुनावी खर्च निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को अलग बैंक खाता खोलना होगा। खाते की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर और जिला स्तरीय समिति को देनी होगी। प्रचार सामग्री, वाहन, सभा समेत निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का भुगतान इसी खाते से करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्याशियों को आयोग के निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर उपलब्ध कराएंगे। रोज दर्ज करना होगा खर्च का ब्योरा प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार समेत सभी मदों में होने वाले खर्च का विवरण प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज करना होगा। निर्वाचन समाप्त होने के बाद तीन महीने के भीतर व्यय लेखा रजिस्टर और संबंधित वाउचर जमा करने होंगे। इनके परीक्षण के लिए कोषाधिकारी, कानपुर नगर को प्रभारी अधिकारी (व्यय-लेखा) बनाया गया है। डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति चुनाव में खर्च की निगरानी के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी सदस्य होंगे। समिति प्रत्याशियों के व्यय लेखा रजिस्टर का परीक्षण करेगी। यदि किसी प्रत्याशी का खर्च निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया तो इसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। नियमों के तहत संबंधित प्रत्याशी की जमानत धनराशि भी जब्त की जा सकती है।

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