कैंसिल चेक से कारोबारी के खाते से 2.86 लाख रुपए:रामपुर में लोन दिलाने का झांसा देकर चेक में हेरफेर की, 3 पर केस दर्ज किया
लालरामपुर में एक कारोबारी से लोन दिलाने के नाम पर 2.86 लाख रुपये ठगे गए हैं। जालसाजों ने कैंसिल चेक में हेरफेर कर यह रकम निकाली। सिविल लाइंस पुलिस ने डीवाई लॉजिस्टिक्स के मालिक पवन खनेजा की शिकायत पर तौसीफ हुसैन, संदीप कुमार पांडेय और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पवन खनेजा के अनुसार, 25 अगस्त को उन्हें तौसीफ हुसैन का फोन आया। उसने खुद को श्रीराम फाइनेंस मुरादाबाद का प्रतिनिधि बताया और टाटा ऐस वाहन के लिए 6 लाख रुपये के लोन का ऑफर दिया। तौसीफ ने लोन फाइल बनाने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, 299 रुपये का चेक और एक कैंसिल चेक मांगा। 29 अगस्त को संदीप कुमार पांडेय उनके ऑफिस पहुंचा और खुद को श्रीराम फाइनेंस का प्रतिनिधि बताकर चेक ले लिया। पवन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम 299 रुपये का चेक नंबर 049478 दिया था। आरोप है कि बाद में इसी चेक में हेरफेर कर संदीप कुमार पांडेय का नाम और 2,86,700 रुपये की रकम दर्ज कर दी गई। एक सितंबर को पवन चेक की स्टॉप पेमेंट कराने बैंक पहुंचे तो पता चला कि उनके खाते से 2,86,700 रुपये पहले ही निकाले जा चुके हैं। उन्होंने बैंक के कैशियर और ब्रांच मैनेजर से शिकायत की, जिसमें ब्रांच मैनेजर पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप भी है। पुलिस ने शिकायत पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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