गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म-1 पर चढ़ी कार:मची अफरा-तफरी, ड्राइवर पर रेलवे एक्ट में केस; RPF ने जब्त की गाड़ी
गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कार चालक बारिश से बचाने के लिए यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म पर उतारने के चक्कर में कार को प्लेटफॉर्म नंबर-1 के बीच तक ले गया। कार को प्लेटफॉर्म पर चढ़ता देखकर वहां मौजूद यात्रियों में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना मिलते ही RPF की टीम मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया। मामले में RPF पोस्ट गोरखपुर द्वारा कार चालक जितेंद्र कुमार दुबे के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। काफी की दुकान के पास पहुंच गई कार RPF अधिकारी ने बताया कि- शनिवार शाम करीब 6:20 बजे प्लेटफॉर्म नंबर-1, UVSS और 8 नंबर यार्ड में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल जंग बहादुर सिंह ने कार के प्लेटफॉर्म पर आने की सूचना दी। बताया गया कि कार नंबर UP 58 AT 9067 को चालक जानबूझकर प्लेटफॉर्म नंबर-1 के बीच तक ले आया था। कार काफी की दुकान के पास तक पहुंच गई। अचानक प्लेटफॉर्म पर कार देखकर वहां मौजूद यात्रियों में भगदड़ की स्थिति बन गई। इससे यात्रियों की जान को खतरा पैदा हो गया। चालक ने कहा- बारिश के कारण प्लेटफॉर्म पर लाया सूचना मिलने के बाद सहायक उप निरीक्षक शत्रुघ्न पाल QRT टीम के कांस्टेबल विष्णु कुमार और कांस्टेबल योगेंद्र कुमार के साथ मौके पर पहुंचे। वहां एक व्यक्ति ने खुद को कार चालक बताते हुए अधिकारियों को बताया कि बारिश होने के कारण कार में बैठे यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म पर उतारने के लिए वह गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर ले आया था। RPF पोस्ट पर चालक ने बताया कि- बारिश से बचाने के लिए यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतारने की कोशिश में मैंने कार प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दी। हालांकि, कार के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर कार की जांच और वीडियो बनाया RPF टीम ने चालक को रेलवे अधिनियम की धारा और उससे जुड़े अपराध के बारे में बताया। इसके बाद मौके पर ही कार का वीडियो बनाया गया। RPF के अनुसार, कार को मौके से जब्त कर लिया गया। कार की जांच के दौरान चालक के बगल वाली सीट की खिड़की का शीशा खुला मिला। इसके अलावा कुछ ऑटोमेटिक बटन काम नहीं कर रहे थे। कार की बैटरी भी बैठी हुई थी। इसके बाद RPF स्टाफ ने कार को धक्का देकर पार्सल ऑफिस तक पहुंचाया और अपनी निगरानी में रख लिया। BNSS की धारा 35(3) का नोटिस देकर छोड़ा कार चालक को RPF पोस्ट पर लाया गया। RPF के अनुसार, चालक स्वेच्छा से पोस्ट पर आया था। पूछताछ के बाद उसे BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया और जाने दिया गया। मामले में RPF पोस्ट गोरखपुर पर जितेंद्र कुमार दुबे के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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